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  • वॉयस ऑफ ए टू जेड न्यूज:- जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट हो सकता है लोकसभा में पेश शीत कालीन सत्र के दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को आज लोकसभा में पेश कर सकते हैं। रिजर्वेशन एक्ट से राज्य सरकार की नौकरियों, कॉलेज एडमिशन में आरक्षण व्यवस्था लागू हो सकेगी। वहीं जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की मदद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पुनर्गठन किया जाएगा। इसकी मदद से जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटें 83 से बढ़कर 90 हो जाएंगी। साथ ही सात सीटें अनुसूचित जाति और 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए भी आरक्षित की जाएंगी।
  • Parliament Winter Session Live: संसद की कार्यवाही शुरू हुई, आज पेश हो सकती है आचार समिति की रिपोर्ट Parliament Winter Session 2023 Live News in Hindi: संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ संसद की आचार समिति की रिपोर्ट आज संसद में पेश की जा सकती है। विपक्षी सांसदों की मांग है कि इस रिपोर्ट पर कोई भी फैसला लेने से पहले इस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि आचार समिति की रिपोर्ट में महुआ मोइत्रा को संसद सदस्यता से निष्कासित करने की सिफारिश की गई है।
  • इंदौर हादसा: मंदिर में फंसे 15 लोगों को अब तक किया जा चुका रेस्क्यू
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  • यूपी: उमेश पाल हत्याकांड के बाद बीजेपी विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह की सुरक्षा बढ़ाई गई
  • इंदौर: बेलेश्वर महादेव मंदिर में बावड़ी के ऊपर की छत गिरी, कई फुट गहराई में फंसे लोग
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  • संभाजीनगर में डुप्लीकेट शिवसेना की वजह से तनाव की स्थिति: संजय राउत
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उत्तर प्रदेश News

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नव निर्वाचित चेयरमैन संत कुमार पर दूसरा स्थान पर रहे संजय उपाध्याय ने लगाया गंभीर आरोप, दाखिल की चुनाव याचिका,

वॉयस ऑफ ए टू जेड न्यूज :-बलिया।। नगर पालिका परिषद बलिया के अध्यक्ष पद के लिये हुए चुनाव में पराजित प्रत्याशी पूर्व चेयरमैन संजय उपाध्याय ने विजेता संत कुमार मिठाई लाल पर अपनी बयान हल्फी में 2017 के 419,420 के मुक़दमे का जिक्र न करके तथ्यों को छुपाया है, इस लिये इनका चुनाव निरस्त कर मुझे विजेता घोषित किया जाय, कहते हुए जिला एवं सत्र न्यायालय बलिया में चुनाव याचिका दायर करने की बात प्रेसवार्ता में कही है। आगे कहा है कि नव निर्वाचित चेयरमैन संत कुमार ने, जो जमीन की खरीद फरोख्त का कारोबार भी करते है, अपनी कई संपत्तियों को भी बयान हल्फी में नही दर्शाया है, जो प्रशासन को गुमराह करने का अपराध है। इस कारण से इनको अयोग्य घोषित करते हुए मुझे विजेता घोषित किया जाय। श्री उपाध्याय ने जिलाधिकारी बलिया, मंडलायुक्त आजमगढ़ और प्रमुख सचिव नगर विकास उत्तर प्रदेश को भी शिकायती पत्र भेजकर 27 मई 2023 को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को रोकने की भी मांग की है। सुनिये पूर्व चेयरमैन संजय उपाध्याय ने क्या आरोप लगाया है । 


क्या है मामला, जिसको उछाल रहे है संजय उपाध्याय


बता दे कि नव निर्वाचित चेयरमैन बलिया संत कुमार मिठाई लाल एक दवा व्यवसायी  है। अमृतपाली मौजे में मिठाई लाल द्वारा एक व्यक्ति से सवा दस डिसमिल जमीन खरीद कर उसमे से दस डिसमिल जमीन को बेच दिया गया था । इसी भूखंड के पहले स्वामी के सह खातेदार ने मिठाई लाल समेत मिठाई लाल को जमीन बेचने वाले और मिठाई लाल से जमीन खरीदने वाले समेत कुल 5 लोगों पर सीजेएम बलिया के न्यायालय में इस्तगासा के द्वारा मुकदमा संख्या 717/2017  419,420   धोखाधड़ी का दर्ज कराया गया है । यह दो भाइयों के बीच जमीनी विवाद है।


यह भी सूच्य हो कि इसी भूखंड पर माननीय न्यायालय सिविल जज (पूर्वी) के यहां सुरेन्द्र बनाम रामायण आदि का एक मुकदमा चल रहा है। फ़ौजदारी मुकदमा सुरेन्द्र ने ही दाखिल किया है। फ़ौजदारी मुक़दमे में नोटिस मिलने के बाद मिठाई लाल द्वारा हाजिर होकर अपना पक्ष रखा गया , जिसके बाद माननीय न्यायाधीश द्वारा  बिना कारागार भेजे ही जमानत पर मिठाई लाल को छोड़ दिया गया । चुंकि यह शिकायती मुकदमा है और इससे संबंधित कोई भी न तो एफआईआर, न ही एनसीआर ही किसी थाने में दर्ज है, न ही इस मुक़दमे में अब तक आरोप का ही निर्धारण हुआ है, अभी यह मुकदमा विचाराधीन है। इसी मुक़दमे को बयान हल्फी में छुपाने का श्री उपाध्याय आरोप लगाये है।


परेशान करके स्वयं को बचाने के लिये श्री उपाध्याय ने किया है मुकदमा : मृत्युंजय कुमार पाण्डेय एडवोकेट


मीडिया के द्वारा उपरोक्त मुक़दमे और संजय उपाध्याय द्वारा लगाये गये आरोपों के संबंध में संत कुमार मिठाई लाल के अधिवक्ता मृत्युंजय कुमार पाण्डेय ने कहा है कि नव निर्वाचित चेयरमैन को पांच साल परेशान करके अपने आप को सुरक्षित रखने के लिये यह मुकदमा दाखिल किया गया है। कहा कि मै अधिवक्ता हूं और किसी के बयानों को सुनने देखने के बाद नही बल्कि नोटिस मिलने के बाद एक एक आरोपों का जबाब दाखिल करूंगा।


 कहा कि हमारे मुवकील संत कुमार ने कोई तथ्य नही छुपाया है। जो मुकदमा अभी विचाराधी है,  जिसमे अभी तक आरोप भी  तय नही हुआ है और जो जमीन से संबंधित है, उसके आधार पर मुकदमा दाखिल करना कही से भी सही नही है। कहा कि मुक़दमे में नोटिस मिलने के बाद जबाब दाखिल करने के साथ ही मानहानि का मुकदमा दाखिल करने का विकल्प भी हमारे सामने हो सकता है।